विधवा और निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार की पहलविधवा और निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार की पहल

चंडीगढ़, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के मार्च माह के लिए 102 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार जन-कल्याणकारी और परिणामोन्मुख प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता हजारों महिलाओं के लिए सहारा बन रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर पा रही हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य की 6,83,004 विधवा और निराश्रित महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और उन्हें हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पात्र लाभार्थियों को निरंतर पेंशन मिलती रहे, इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि 58 वर्ष से कम आयु की विधवा और निराश्रित महिलाएं, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं तथा 60,000 रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य की महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पात्र महिला को समय पर वित्तीय सहायता मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में भी मदद मिल रही है।

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