दिव्यांग जनों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के निर्देशदिव्यांग जनों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के निर्देश

चंडीगढ़, 11 जनवरी। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने दिव्यांगजनों की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया।

मंत्री ने अधिकारियों को सिपडा  योजना के तहत राज्य के 10 जिलों की 144 इमारतों को बाधा मुक्त बनाने के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने अगले तीन वर्षों के भीतर सभी सरकारी इमारतों को बाधा मुक्त बनाने के लिए विभाग को योजना तैयार करने का निर्देश दिया। समस्त विभागों की सरकारी इमारतों को बाधा रहित बनाने के लिए  जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए।

डॉ. बलजीत कौर ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग जनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से इन प्रावधानों को लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अगली बोर्ड बैठक में दिव्यांगजनों को दिए गए लाभों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

मंत्री ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए बनाए जा रहे यू.डी.आई.डी. कार्ड की लंबित स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक महीने के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए। बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने में दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग इसकी विस्तृत योजना अगली बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, सिविल सर्जनों को दिव्यांगजनों को कार्ड में दिव्यांगता प्रतिशत से जुड़ी कमियों को दूर करने हेतु विशेष शिविर लगाने के लिए कहा।

पंजाब सरकार की खेल नीति 2023 के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए खेल विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैडर बनाया है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पंजाब ऐसा करने वाला इस क्षेत्र का पहला राज्य है।

कैबिनेट मंत्री ने खेल विभाग को निर्देश दिए कि दिव्यांग खिलाड़ियों को ग्रेडेशन संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

मंत्री ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने-अपने जिलों में चल रही गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-रोजगार करना चाहते हैं। उन्होंने रोजगार उत्प्रेरक और कौशल विकास विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों से अपील की कि वे लुधियाना जिले के डी.सी. कार्यालय में स्थापित विशेष रोजगार विनिमय में पंजीकरण कराकर सरकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार संबंधित योजनाओं का लाभ लें।

कैबिनेट मंत्री ने शहरी विकास एवं आवास निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 37 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को खेती की जमीन और घर निर्माण के लिए विशेष प्राथमिकता देने और इन योजनाओं की जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जल्द से जल्द अधिकारियों की नियुक्ति कर इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष विशेष अभियान के तहत विभाग ने दिव्यांगजनों की बैक लॉग खाली पदों की पहचान की थी। इसके तहत अब तक 21 विभागों द्वारा इन पदों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और पंजाब लोक सेवा आयोग को भेज दी गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए तेजी से कार्य कर रही है और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

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