पिछड़ा वर्ग-बी को भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारीपिछड़ा वर्ग-बी को भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी

चंडीगढ़, 1 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुरक्षित किए हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों, एमबीबीएस सहित केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का प्रावधान भी पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। इतना ही नहीं, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की है। इसी प्रकार, हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दे रही है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा पिछड़ा आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री दर्शन सिंह द्वारा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण के अनुपात पर अनुपूरक रिपोर्ट देने उपरांत उनसे बातचीत कर रहे थे।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि  सरकार पिछड़ा वर्ग-बी का हक मार रही है। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग पर गंभीरता से काम नहीं किया। कांग्रेस ने पिछड़ा आयोग पर गठित काका कालेलकर आयोग का विरोध किया था। इतना ही नहीं, स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए पहली बार वेंचर कैपिटल फंड बनाने की भी शुरुआत की है। हरियाणा में भी राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग-बी के लिए यह अतिरिक्त प्रावधान होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री श्याम लाल जांगड़ा और सदस्य सचिव विवेक पदम सिंह भी मौजूद थे।

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