बिजली उपभोक्ताओं के मामलों की सुनवाई 5 कोबिजली उपभोक्ताओं के मामलों की सुनवाई 5 को

चंडीगढ़, 3 जनवरी।  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 5 जनवरी को रोहतक कार्यालय में करेगा।
यह जानकारी निगम के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि निगम, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

निगम जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन में आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 5 जनवरी को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से जुड़े मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटारा किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छ: महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

By desk

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