चंडीगढ़, 21 अक्टूबर। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आदेश पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा आगे से आगे गैर-कानूनी तौर पर क्लब किए 39 बस परमिट रद्द कर दिए हैं।
भुल्लर ने बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार बस परमिट में पहुंच स्थान से आगे सिर्फ एक बार विस्तार लिया जा सकता है परन्तु प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा गलत ढंग तरीके अपनाकर इन परमिटों में कई बार आगे से आगे विस्तार लिया गया।
मंत्री ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सिविल रिट पिटिशन नंबर 15786 ऑफ़ 1999 में दिए फैसले अनुसार जिन क्लब परमिट-धारकों के रूट्स के वृद्धि एक बार से अधिक हुई थी, उनको रद्द करने के हुक्म हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों की पालना करते हुए क्लब किए गए परमिटों को सुनवाई करने के उपरांत रद्द करने के हुक्म किए गए हैं।
राज्य के विभिन्न शहरों के रद्द किए परमिटों में मैसर्ज़ डब्बवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमटिड बठिंडा के 13 परमिट रद्द किए गए हैं जबकि मैसर्ज़ आर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमटिड बठिंडा के 12, मैसर्ज जुझार पैसेंजर बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना के 7, मैसर्ज़ न्यू दीप मोटर्स रजि चन्नू (गिद्दड़बाहा) के 2 और मैसर्ज़ न्यू दीप बस सर्विस रजि गिद्दड़बाहा, मैसर्ज़ विकटरी ट्रांसपोर्ट कंपनी रजि मोगा, मैसर्ज़ हरविन्दरा हाईवेज बस सर्विस रजि मोगा, मैसर्ज़ एक्स-सर्विसमैन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड मोगा और बठिंडा बस कंपनी बठिंडा का एक-एक परमिट शामिल है। इन ऑपरेटरों को पत्र भेज कर कहा गया है कि रद्द किए परमिटों को परिवहन विभाग के संबंधित कार्यालयों में जल्द से जल्द जमा करवाया जाए।
इसके इलावा समूह रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दफ़्तरों के सचिवों को हिदायत की गई है कि वे अपने दफ़्तर के अधीन बन रहे किसी भी टाइम टेबल में रद्द किए सी.पी. (क्लब परमिटों) को न विचारें और जिन टाइम टेबलों में ऐसे परमिट शामिल हैं, उन टाईम टेबलों से रद्द परमिट निकाल दिए जाएं। इसी तरह पी.आर.टी.सी. फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और बुढलाडा के जनरल मैनेजरों को कहा गया है कि रद्द किए परमिटों पर चल रही बसों को बस अड्डों से तुरंत प्रभाव से रोका जाए।